इंसान जहाँ पर जन्म लेता है. उसे वहीं का मूल निवासी माना जाता है. उसी देश की सरकार और कानून के हिसाब से उसको नागरिकता दी जाती हैं. लेकिन अगर किसी का बच्चा उड़ते हुए प्लेन में पैदा हो जाये तो उसे किस देश का नागरिक कहा जायेगा?
ये सवाल बहुत ही जरुरी हैं. साथ ही उसे भी ज्यादा जरुरी इस सवाल का जवाब जानना है. आज हम आपको इस सवाल का सही और सटीक जवाब देने जा रहे हैं....
कहाँ की मिलती है नागरिकता
अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो एक देश से दूसरे देश की हवाई यात्रा करती है. तो ऐसी स्थिति में जन्में बच्चे को उस देश की नागरिकता मिलती है. जिस देश की सीमा में उसका जन्म होता है. उस बच्चे के माता पिता उस देश के एयरपोर्ट अथॉरिटी से बच्चे की नागरिकता और जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है. उदाहरणार्थ: अगर कोईप्रेग्नेंट महिला विशेष परिस्थिति में भारत से ब्रिटेन जाती है. साथ ही उसकी अचानक डिलेवरी प्लेन में हो जाती है. तो सबसे पहले इस चीज को देखा जाता है कि बच्चे का जन्म किस देश की सीमा के अंदर हुआ हैं. इस के आधार पर उसे उस देश की नागरिकता मिल जाती है. साथ ही बच्चे को अपने माता-पिता के मूल स्थान की नागरिकता मिलने का अधिकार होता है.साथ ही ये भी जान लीजिए कि भारत में 7 महीनें या उससे ज्यादा की प्रेग्नेंट महिलाओं को प्लेन से यात्रा करने पर रोक है. मगर कुछ खास केस में इजाजत दे दी जाती हैं.
भारत में क्या है नागरिकता कानून?
अगर कोई प्लेन बांग्लादेश से अमेरिका के लिए उड़ान भरता है और वो भारत की सीमा से होता हुआ जाता है. ऐसे परिस्थित में अगर किसी प्रेग्नेंट महिला की डिलेवरी होती है. तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकती है. मगर गौर करने वाली बात ये भी है कि भारत में एक इंसान दो देशों की नागरिकता नहीं ले सकता.
अमेरिका में आया था पहला केस
हवाई जहाज से यात्रा के दौरान बच्चे के जन्म का पहला मामला अमेरिका में आया था. एक बार एक प्लेन नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से उड़कर अमेरिका जा रहा था. इसी दौरान एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया था. जन्म के समय प्लेन अटलांटिक महासागर की सीमा में उड़ रहा था. प्लेन की लैंडिंग के बाद माँ और बच्ची को अमेरिका के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया. जिसके बाद बच्ची को अमेरिका की नागरिकता दे दी गयी क्योंकि बच्ची का जन्म अमेरिका की सीमा में हुआ था. साथ ही अलग-अलग देशों में इस मामले को लेकर अलग-अलग कानून है और उसी के अनुसार नागरिकता निर्धारित होती है.