गाड़ी चलाने के लिए सबसे जरुरी होता हैं ड्राइविंग लाइसेंस. बिना इसके गाड़ी चलाना एक गैरकानूनी ऑफेंस माना जाता हैं. जिसकी वजह से नए व्हीकल्स एक्ट के अनुसार 5000 रुपए तक एक जुर्माना या फिर तो जेल या फिर दोनों हो सकता हैं.
इसलिए बहुत ही जरुरी होता हैं की आप गाड़ी जब भी चलाइये तो आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. लेकिन कई बार हम आपने वॉलेट में ड्राइविंग लाइसेंस रखना भूल जाते हैं या फिर कही पर वो गिर जाता हैं या फिर चोरी हो जाता हैं. ऐसे में हर कोई परेशान हो जाता हैं लेकिन आज हम आपको कुछ आसान तरीके बताने जा रहे हैं जिनका पालन करके आप अपना खोया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस फिर से पा सकते हैं. इसलिए अब आप परेशान होना छोड़कर सिर्फ इस आसान से तरीके को फॉलो कीजिए....
डुप्लीकेट लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता हैं या फिर वो डैमेज हो जाता हैं. तो ऐसे केस में आप आरटीओ ऑफिस में डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जोकि बहुत ही आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता हैं. इसके लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए....
ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इन तरीकों का पालन करें
- सबसे पहले अपने स्टेट परिवहन के वेबसाइट पर जाइये.
- यहाँ पर जो भी डिटेल्स आप से मांगी जाती हैं उसे भर दीजिए. उसके बाद LLD फॉर्म भी भर दीजिए.
- फॉर्म पूरा भरने के बाद आप इसका एक प्रिंटआउट ले लीजिए.
- इसके बाद आप इसके साथ सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी आदि को अटैच कर दीजिए.
- ऐसा करने के बाद आप इस फॉर्म और सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स को RTO ऑफिस में जमा करना होगा. जोकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से हो जायेगा.
- ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के ठीक 30 दिन बाद लाइसेंस की डुप्लीकेट कॉपी आपके घर डाक के द्वारा आ जायेगी.
डुप्लीकेट लाइसेंस के ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- इसके लिए आप सबसे पहले अपने जिले या शहर के RTO ऑफिस जाना होगा.
- यहाँ पर आप LLD फॉर्म ले लीजिए और उसे भरकर जमा कर दीजिए.
- इस फॉर्म को सबमिट करते समय आपको उचित फीस भी देना होगा.
- इसके ठीक 30 दिन बाद आपके घर पर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगी.
- इस तरह से आप घर बैठे अपने खोये हुए लाइसेंस को फिर से पा सकते हैं.