दुनियाभर में घूमने के लिए जो सबसे जरुरी चीज होती हैं उसे लोग पासपोर्ट के नाम से जानते हैं. पासपोर्ट बनवाने में कई सारे लोगों को काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं. तब जाकर कहीं उनका पासपोर्ट बनता हैं.
ये एक छोटा सा पासपोर्ट आपको दुनिया घुमाने के साथ-साथ जेल की भी हवा खिला सकता हैं. अगर आप किसी देश में जाते हैं और आपका पासपोर्ट खो जाये. तो वहां की पुलिस आपको जेल में डाल देती हैं. लेकिन क्या जानते हैं कि पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? आप दिनभर में इस वर्ड को जोरू सुनते होंगे लेकिन बहुत ही हैरानी की बात हैं कि लोगों को इसका हिंदी नाम नहीं आता हैं. उन्हें पता ही नहीं हैं कि पासपोर्ट को हिन्दी में क्या कहते हैं? इसलिए आज हम आपकी इस समस्या का समाधान लेकर आये हैं. हम आपको बताएंगे कि पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो चलिए जानते हैं...
क्या है पासपोर्ट का असली नाम?
अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो इसके कई सारे हिंदी रूपांतरण मिल जायेंगे. लेकिन ताज्जुब की बात ये हैं कि इसका असली नाम वहां पर पर भी नहीं मिलता हैं. आमतौर पर गूगल पर पासपोर्ट का हिंदी नाम खोजने पर ये रिजल्ट दिखाई देते हैं, अभय पत्र, अनुमतिपत्र, राहदारी, गमनपत्र, आज्ञापत्र आदि. इसके बारे में एक अधिकारी का कहना हैं कि वैसे तो ऑफिशियली पासपोर्ट के हिंदी नाम का प्रयोग नहीं किया जाता हैं. इसे सिर्फ्र पासपोर्ट के ही नाम से जाना जाता हैं. लेकिन इसका असली हिंदी नाम ‘पारपत्र’ होता हैं. जिसका मतलब होता एक ऐसा पत्र जिसका इस्तेमाल करके किसी इंसान को देश के बाहर भेजा जा सकता हैं.
भारत में तीन रंग के पासपोर्ट चलते हैं
भारत में तीन रंग के पासपोर्ट इस्तेमाल किये जाते हैं. इन तीनों रंग के पासपोर्ट्स का अपना अलग महत्व होता हैं. जो पासपोर्ट एक आम आदमी या हमारे और आपके पास होता हैं. उसका रंग नीला होता हैं. जिसका इतेमाल करके आप किसी भी देश में आसानी से जा सकते हैं. इसके अलावा भारत सरकार दो और पासपोर्ट इश्यू करती हैं. जिनके रंग सफेद और मरून होते हैं. सफेद रंग वाला पासपोर्ट उस इंसान के पास होता हैं. जो ऑफिशल, सरकारी कामकाज से विदेश जाता हैं. सीधे-सीधे इसका प्रयोग सिर्फ सरकारी अफसर ही कर सकते हैं. इसके बाद मरून वाला डिप्लोमैट्स और सीनियर सरकारी अधिकारी करते हैं.
क्या होता हैं पासपोर्ट?
अगर एक देश के लोग दूसरे किसी देश में जाते हैं. तो उनके पहचान के लिए एक पहचान पत्र हर देश बनाकर अपने नागरिकों को देता हैं. जिसे पासपोर्ट के नाम से जानते हैं. जिसे हर 18 साल के भारतीय नागरिक सरकारी कार्यालय से बनवा सकता हैं. इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता हैं. जिसका प्रोसेस आपको सरकारी पासपोर्ट ऑफिस के ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जायेगा. यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. इसके बाद कुछ महीनों के भीतर आपका पासपोर्ट बनाकर आपके घर या दिए गए पते पर डाक के द्वारा आ जायेगा.